हत्या के प्रयास में पांच आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 वर्ष सश्रम कारावास की सजाःअर्थदण्ड

हाथरस पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग से संबन्धित 5 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 13000/-13000/ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2010 धारा 147,148,149,307 भादवि बनाम धर्मवीर पुत्र ओमवीर , पप्पन पुत्र ज्ञान सिंह, सुखवीर उर्फ सूखा पुत्र ज्ञान सिंह, वीरपाल पुत्र जंगी सिंह, होतीलाल पुत्र नत्थू सिंह निवासीगण टटी डाडिया थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय ए.डी.जे.-2 द्वारा अभियुक्त धर्मवीर, पप्पन, सुखवीर उर्फ सूखा, वीरपाल, होतीलाल उपरोक्त को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 13000/- 13000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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