दहेज हत्या में पिता पुत्र को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल कारावास की सजा

हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस गेट के दहेज हत्या के अभियोग से संबन्धित 2 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कारावास व 2000 -2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के मुताबिक थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2011 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम बहादुर सिंह पुत्र प्रभूदयाल व प्रभूदयाल पुत्र कल्यान सिंह निवासीगण गढी गिरधर थाना हाथरस गेट के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे -2 द्वारा अभियुक्त बहादुर सिंह व प्रभूदयाल उपरोक्त को धारा 304बी भादवि के अन्तर्गत 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपये का अर्थदंड व धारा दहेज अधिनियम के अन्तर्गत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/ रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा द्वारा की गई।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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