मारपीट के मामले में कोर्ट ने महिला आरोपी को सुनायी कोर्ट उठने तक की सजाःअर्थदण्ड़


हाथरस-4 फरवरी । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के मारपीट के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।।

पुलिस के मुताबिक थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2002 धारा 323,504 भादवि बनाम कमला देवी पत्नी केवल सिंह निवासी मिर्जापुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय जे.एम. सिकन्द्राराऊ द्वारा अभियुक्ता कमला देवी को न्यायालय उठने तक की सजा 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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