जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 163 की लागू: रहेगी रोक

हाथरस। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं।जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वतंत्रता दिवस, श्रावण मास, बारावफात और रक्षाबंधन जैसे आगामी त्योहारों के मद्देनजर जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर तक जनपद में प्रभावी रहेंगे। प्रशासन की बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर या पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये प्रतिबंध 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन्हें निरस्त न कर दिया जाए। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं होंगे।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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