हाथरस।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक वादी द्वारा सूचना दी गयी कि 21 नबम्बर 2023 को वादी की पुत्री कण्डा लेने गयी हुई थी, तभी आरोपी विष्णु उर्फ लियाकत पुत्र राकेश निवासी जरीनपुर भुर्रका थाना सिकन्द्राराऊ ने गन्दी नियत से पकड कर दबोच लिया व गलत काम किया । काफी देर होने पर पुत्री नही लौटी तो वादी देखने गया तो वह वहाँ से भाग गया । उक्त सूचना पर वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिकंद्राराऊ पर मुकददमा धारा 376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम विष्णु उर्फ लियाकत पुत्र राकेश निवासी जरीनपुर भुर्रका के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विष्णु उर्फ लियाकत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।अभियुक्त विष्णु उर्फ लियाकत के विरूद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र 16 दिसम्बर 2023 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में दोषी अभियुक्तो के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता से कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। महिला संबंधी अपराधों में अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त विष्णु उर्फ लियाकत उपरोक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 16,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।









