अपहरण व हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

हाथरस पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस गेट के अपहरण कर हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक 17 जनवरी 2016 को वादी चन्द्रपाल सिंह पुत्र खचेर सिंह निवासी ग्राम लहरा द्वारा थाना हाथरस गेट पर सूचना दी कि 14 जनवरी 2016 को आरोपी सुनील पुत्र नन्दलाल निवासी जिंद की मढईया नगला चैबे व श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी रिंकु उर्फ रमन निवासी अक्रुर इंटर कॉलेज द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर उसके पुत्र का अपहरण कर हत्या कर दी है । जिसके सम्बन्ध मे वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाथरस गेट पर मुकद्दमा धारा 364/302/201/147/149/404 भादवि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए 15 अप्रैल 2016 को मात्र 3 माह के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज को न्यायालय एडीजे-1 द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तगण सुनील व कुसुम गुप्ता उपरोक्त को धारा 364 भादवि के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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