हत्या के प्रयास में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

हाथरस-13 जनवरी ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के हत्या के प्रयास के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
पुलिस के मुताबिक थाना सादाबाद पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2003 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट बनाम मुकेश पुत्र निरोत्तम सिंह जाटव निवासी नगला मोहन कुरसण्डा थाना सादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।। पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार द्वारा की गई।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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