
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से ऋण लेने के बाद उसे चुकाने में चूक होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए डीएम अतुल वत्स के आदेशानुसार कस्बा में एक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेते हुए बैंक द्वारा संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया है।
मंगलवार को जिलाधिकारी के आदेशानुसार, सासनी शाखा की भारतीय स्टेट बैंक नेएसडीएम नीरज शर्मा के नेतृत्व में कानूनगो, लेखपाल और बैंक अधिकारी के साथ संपत्ति नोटिस चस्पा किया है। जिसमे बैंक ने चेतावनी दी गई है कि इस संपत्ति की खरीद या बिक्री के संबंध में किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए केवल एसबीआई की सासनी शाखा से संपर्क किया जाना चाहिए। बैंक ने नोटिस में चेतावनी दी है कि बिना उसकी अनुमति के इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन अवैध माना जाएगा। बैंक मैनेजर तोशी गुप्ता ने बताया कि बैंेक द्वारा आमतौर पर ऐसी कार्रवाई तब की जाती हैं जब कर्ज लेने वाला व्यक्ति लंबे समय तक ऋण की किश्तें चुकाने में विफल रहता है। सरफेसी एक्ट के तहत बैंकों को ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने और बेचने का अधिकार प्राप्त है।









