हाथरस-19 फरवरी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा कोतवाली सदर के अश्लील इशारे करने के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली सदर पर पंजीकृत मुकददमा धारा 296 बीएनएस बनाम निरंजन पुत्र सोनपाल निवासी नई धर्मशाला चावड गेट के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त निरंजन को धारा 296 बीएनएस के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व 200 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।












