
हाथरस आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत माह मार्च के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 12 मार्च से 28 मार्च के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त के क्रम में जनपद में मार्च के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति कार्ड 11 किग्रा. गेहूॅ, 14 किग्रा. फोर्टीफाइड चावल तथा 10 किग्रा. बाजरा (कुल 35 किग्रा.) खाद्यान्न तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पात्र गृहस्थी योजना राशनकार्ड धारक को प्रति यूनिट 2 किग्रा.गेहूॅ, 1 किग्रा. फोर्टीफाइड चावल तथा 2 किग्रा. बाजरा (कुल 5 किग्रा.) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति एवं नगर क्षेत्र हाथरस के 32 उचित दर दुकानों पर पात्र गृहस्थी यूनिटों को प्रति यूनिट 2 किग्रा.गेहूॅ, 1 किग्रा.चावल तथा 2 किग्रा. बाजरा तथा नगरीय क्षेत्र के 4 उचित दर विक्रेताओं के यहॉ प्रचलित समस्त पात्र गृहस्थी यूनिटों पर 2 किग्रा. गेहूॅ,, 2 किग्रा.चावल एवं 1 किग्रा. बाजरा प्रति व्यक्ति निः-शुल्क वितरित किया जायेगा। जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी यूनिटों पर प्रति यूनिट 2 किग्रा. गेंहूँ, 1 किग्रा. चावल, 1 किग्रा. मक्का एवं 1 किग्रा. बाजरा का निः-शुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी-मार्च हेतु 1 किग्रा. चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड प्रति माह के हिसाब से 3 किग्रा. चीनी 18/- रू.प्रति किग्रा.की दर से कुल 54/- रू.में वितरण माह मार्च में 12 मार्च से 28 मार्च के मध्य कराया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि माह मार्च के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 12 मार्च से 28 मार्च के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 28 मार्च को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा/शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय जिला पूर्ति कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।









