
हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा कोतवाली सदर क्षेत्र के दुष्कर्म के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक कोतवाली सदर पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2015 धारा 323, 341, 376, 511 भादवि बनाम सतीश पुत्र भगवान सिंह निवासी नवीपुर खुर्द के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय एडीजे 5 द्वारा अभियुक्त सतीश को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी अशोक प्रताप सिंह द्वारा की गई।









