त्यौहार व परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 163 लागू:प्रतिबंध


हाथरस-2 फरवरी। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने विभिन्न त्यौहार व पर्व को लेकर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी विभिन्न परीक्षाओं, महाशिवरात्रि, होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए जारी किये गये है। इन प्रतिबंधों को 30 मार्च तक जनपद में प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर या पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस निकालना, हथियार ले जाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, भीड़ का एकत्र होना, फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे निरस्त न कर दिया जाए।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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