उ. प्र. ग्रामीण बैंक के एनपीए ऋणी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसरः राष्ट्रीय लोक अदालत में पाएं भारी छूटउ. प्र. ग्रामीण बैंक के एनपीए ऋणी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसरः राष्ट्रीय लोक अदालत में पाएं भारी छूट

हाथरस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय ने घोषणा की है कि आगामी 14 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राहक अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बैंक द्वारा पुराने ऋणों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैंक ने उन ग्राहकों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं कर पाए और जिनके खाते एनपीए की श्रेणी में आ चुके हैं।
सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैंक प्रबंधन ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों को उनके पुराने ऋण खातों को बंद करने पर नियमानुसार आकर्षक छूट प्रदान कर रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने बैंक रिकॉर्ड को सुधारना चाहते हैं और भविष्य के लिए वित्तीय बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ग्राहकों को कानूनी उलझनों से बचाते हुए उन्हें राहत देना है। हम ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे इस अवसर को न चूकें और अपनी नजदीकी शाखा या लोक अदालत में उपस्थित होकर इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी ग्राहक राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएं लाभ उठाने के लिए दीवानी कचहरी एवं बैंक की संबंधित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों से मिलकर बैंक के नियमानुसार उपलब्ध छूट (सेटलमेंट) की जानकारी ले सकते हैं और आपसी सहमति से खाते को बंद करा सकते हैं। विशेष सुविधा के तहत तहसील सिकन्द्राराऊ क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार शाखा सिकन्द्राराऊ में संपर्क कर अपने ऋण का निपटान कर सकते हैं।
बैंक ने स्पष्ट किया है कि छूट का लाभ केवल बैंक के निर्धारित मानकों के तहत ही दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपनी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक हिमांशु शर्मा ने दी है।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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