हाथरस। शहर में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए कल 1 सितम्बर से लागू कर किया जा रहा है और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। नो एंट्री सिस्टम लागू करते हुए रूट डायवर्जन/नो-एंट्री प्लान जारी कर दिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाए रखने तथा व्यापारिक बन्धुओं के व्यवसायिक हितों को समाहित करते हुए कल 1 सितम्बर से प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक शहर में भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों के लिए नो एंट्री व्यवस्था लागू की गई है। नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम (एमवी-एक्ट ) की धारा-115/194(1) के अन्तर्गत ₹20,000/- तक का जुर्माना किया जाएगा।
नो एंट्री सिस्टम के तहत रूट डायवर्जन करते हुए आगरा से अलीगढ़ की तरफ जाने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) नगला भूस, थाना चन्दपा से बाईपास होते हुए अलीगढ़ जाएंगे।आगरा की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को नो एंट्री के समयानुसार नगला भूस, थाना चन्दपा से शहर के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अलीगढ़/बरेली हाईवे से आगरा की तरफ जाने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) रूहेरी चौराहा कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास होते हुए आगरा जाएंगे।अलीगढ़ व बरेली हाईवे की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को नो एण्ट्री के समयानुसार रूहेरी चौराहा कोतवाली हाथरस गेट से शहर के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
सिकन्द्राराऊ की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) मेंडू थाना हाथरस जंक्शन से बाईपास होते हुए अपने गन्तव्य को जाएंगे। मथुरा-बरेली हाईवे/सिकन्द्राराऊ की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को नो एंट्री के समयानुसार मेंडू थाना हाथरस जंक्शन से शहर के अन्दर प्रवेश करने हेतु अनुमति नहीं होगी।राया/मुरसान की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) हतीसा पुल कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास होते हुए अपने गन्तव्य को जाएंगे।राया/मुरसान की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहनों को नो एंट्री के समयानुसार हतीसा पुल, कोतवाली हाथरस गेट से शहर के अन्दर प्रवेश करने हेतु अनुमति नहीं होगी।।
एटा-जलेसर की तरफ से आने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन (ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) गन्दा नाला, कोतवाली सदर पर रोक दिए जाएंगे तथा नो एंट्री के समयानुसार गन्दा नाला कोतवाली सदर से शहर के अन्दर प्रवेश करने हेतु अनुमति नहीं होगी। अनाज मंडी हाथरस के लिए आने वाले भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) रूहेरी चौराहा कोतवाली हाथरस गेट से होते हुए ही प्रवेश करेंगे।अनाज मंडी हाथरस से अपने गन्तव्य को जाने वाले सभी भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन(ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली) पुनः रूहेरी चौराहा, कोतवाली हाथरस गेट होते हुए अपने गन्तव्य को जाएंगे।अनाज मंडी के लिए जाने वाले तथा मंडी से बाहर निकलने वाले किसी भी प्रकार के भारी एवं मध्यम व्यवसायिक वाहन शहर के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। सभी वाहन रूहेरी चौराहा कोतवाली हाथरस गेट से आगरा-अलीगढ़ बाईपास होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे।
पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि आवश्यक वस्तु सेवाएं जैसे- पेट्रोलियम, एल.पी.जी., दूध, दवाएं आदि वाहन नो एंट्री से मुक्त रहेंगे।विशेष परिस्थितियों जैसे वीआईपी/वीवीआईपी आवागमन, त्योहार, जुलूस, धार्मिक आयोजन अथवा अन्य अवसरों पर नो-एंट्री की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार निरस्त की जा सकती है तथा नो-एंट्री के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। नो-एंट्री का समय उपरोक्त नो-एंट्री कल 1 सितम्बर से शहर में प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। व्यापारिक बन्धुओं के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए शहर में 2:30 बजे तक तथा 4:30 बजे तक व्यवसायिक वाहनों के आवागमन हेतु नो-एंट्री में छूट दी जाती है।सभी वाहन चालक निर्धारित रूट एवं नो-एंट्री व्यवस्था का पालन करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें।









