एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 माह 5 दिन की सजा

हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा कोतवाली सदर के एनडीपीएस के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 5 माह 5 दिवस का कठोर कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


पुलिस के मुताबिक कोतवाली सदर पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2017 एनडीपीएस एक्ट बनाम राजू पुत्र सरनाम निवासी जररा थाना चंडौस अलीगढ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था ।अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू को 5 माह 5 दिवस का कठोर कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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