शासन के निर्देशानुसार तहसील परिसर में किसानों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया जिसके तहत फार्मर रजिस्ट्री से छूटे हुए किसानों की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
मंगलवार को प्रशासनिक अफसरान ने बताया कि, जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकारी गोदामों से मिलने वाले अनुदानित खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायनों की सुविधा से भी वंचित होना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन का लाभ लेने या पुराने लोन के नवीनीकरण के लिए भी अब फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर छूटे हुए किसानों का डेटा फीड कर रही हैं। तहसील प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडार, जनसेवा केंद्र या संबंधित लेखपाल से संपर्क कर जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा करा लें, ताकि किसी भी सरकारी लाभ से वंचित न होना पड़े।









