
हाथरस। आगामी विभिन्न त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधिकारी अतुल वत्स द्वारा आज जारी किए गए आदेश के तहत किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, राजनीतिक गतिविधियों, भड़काऊ भाषणों, अफवाह फैलाने तथा बिना अनुमति भीड़ एकत्र करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पांच से अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, हथियार ले जाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, भीड़ जुटाने, फोटो कॉपियर एवं स्कैनर संचालन तथा मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने जनपदवासियों से शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।









