
हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50 -50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक 26 मार्च 2024 को वादी पंकज कुमार पुत्र बौबी कुमार निवासी पोरा थाना सिकन्द्राराऊ द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ पर सूचना दी कि 25 मार्च 2024 को समय करीब 4 बजे नन्नू से मेरे पिता के साथ वाद-विवाद हो गया था। तभी रात्रि करीब 10.30 बजे मेरी माँ की चिल्लाने की आवाज आयी तो देखा कि नन्नू पुत्र स्व.देवीराम निवासी टोजरपुर थाना सिकन्द्राराऊ ने कुल्हाडी से मेरे पिता की हत्या कर दी तथा माँ जान बचाकर भागी तो उसे राजकुमार पुत्र नन्नू ने डण्डा मारकर हत्या कर दी। जिसके सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 302/34 थाना सिकन्द्राराऊ पंजीकृत किया गया।
विवेचक द्वारा विवेचनात्मक /साक्ष्य संकलन के दौरान नामजद अभियुक्तगण नन्नू पुत्र स्व.देवीराम, राजकुमार पुत्र नन्नू, रामू पुत्र नन्नू निवासीगण ग्राम टोडरपुर थाना सिकन्द्राराऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र 18 जून 2024 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय एडीजे -1 द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तों नन्नू पुत्र स्व.देवी राम, राजकुमार पुत्र नन्नू रामू पुत्र नन्नू को धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार द्वारा की गई।









