
हाथरस-7 फरवरी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तगणो को सश्रम आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक 21 अक्टूबर 2023 को बबलू पुत्र कालीचरन निवासी आरवगढ थाना जलेसर एटा द्वारा थाना सादाबाद पर सूचना दी कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी बोबी पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला काछी थाना सादाबाद के साथ की थी। पूनम को आये दिन ससुराल वाले जेठ सनी पुत्र ओमप्रकाश, ससुर ओमप्रकाश एव सास अनुसुईया तथा पति बोबी आये दिन प्रताडित करते थे और 20 अक्टूबर 23 को मेरी पुत्री को मेरा दामाद बोबी मेरे घर लेने के लिए आया था।मैने अपनी पुत्री को भेज दिया। सूचना पर अपनी पुत्री के घर आया तो मुझे पुत्री मृत अवस्था में मिली। तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद पर मुकददमा वर्ष 2023 धारा 498ए, 304 बी, भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना सादाबाद पर पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक/साक्ष्य संकलन के दौरान नामजद अभियुक्तगण श्रीमती सुनीता उर्फ अनुसुईया पत्नी ओमप्रकाश, बॉबी पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण नगला काछी को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए धारा 498ए, 304बी भादवि व 3ध्4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का लोप करके धारा 302/34 भादवि की बढोत्तरी की गयी। आरोपियों के विरुद्ध 13 जनवरी 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तगण श्रीमती सुनीता उर्फ अनुसुईया पत्नी ओमप्रकाश व बॉबी पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण नगला काछी को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी विश्वास बहादुर पुण्डीर द्वारा की गई।









