
हाथरस।जनपद में आगामी परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर आज जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गये हैं और यह आदेश आगामी 30 मई तक प्रभावी रहेगें।।
जिलाधिकारी अतुल वत्स द्वारा आज से जनपद में धारा 163 के तहत जारी किए गए आदेशों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इन आदेशों के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।।
जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत कहा गया कि परीक्षा अवधि के दौरान, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, फोटो कॉपी की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।









