हाथरस-13 जून। पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश एवं निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण उ.प्र.लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने जनपद में स्थित समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को सूचित किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पी.एम. यशस्वी योजनान्तर्गत पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि किये जाने दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत तथा योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं की नियमानुसार दैनिक उपस्थिति की गणना शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि.के द्वारा संचालित आधार बेस्ड बायोमिट्रिक, फेशियल ऑथेन्टिकेशन सिस्टम के माध्यम से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त आधार पर शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत व उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्र, छात्राओं को ही छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी।
उन्होंने बताया है कि प्रथम चरण में (वित्तीय वर्ष 2024-25) शैक्षणिक संस्था स्तर पर संचालित तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूह-1 में रखे गये पाठ्यक्रमों (शासकीय, गैर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं) में यह व्यवस्था लागू की जायेगी। उक्त आधार पर उपस्थिति प्रमाणित करने तथा उस पर आने वाले समस्त प्रकार के व्यय का वहन का दायित्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों का होगा।
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पूर्वदर्शम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं पीएम यशस्वी योजना अंतर्गत आवेदन वाले छात्र – छात्राओं की आॅनलाइन करायें गणना
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