कोर्ट ने सम्पत्ति के नुकसान में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा

हाथरस-7 फरवरी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सासनी के सम्पत्ति का नुकसान के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सासनी पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2020 धारा 279,427 भादवि बनाम भुवेन्द्र कुमार पुत्र डाल सिंह निवासी नहरानापुर वाजिदपुर थाना सिकन्द्रराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय एसीजेएम द्वारा अभियुक्त भुवेन्द्र को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

Dainik Lalsa
Author: Dainik Lalsa

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