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September 13, 2024 11:37 pm

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चोरी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 1 वर्ष 4 माह के कारावास की सजा

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हाथरस-24 मई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 1 वर्ष 4 माह का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सादाबाद पर पंजीकृत मुकद्दमा धारा 379 भादवि बनाम डबका उर्फ उमर मोहम्मद पुत्र जुम्मा निवासी इस्लाम नगर कस्बा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद द्वारा अभियुक्त डबका उर्फ उमर मोहम्मद को धारा 379 भादवि के अन्तर्गत 1 वर्ष 4 माह के कारावास व 5 सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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