हाथरस- 14 मार्च। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली सदर के एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 4 माह के साधारण कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हसायन पर पंजीकृत मुकददमा धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम आनन्द पुत्र मुन्नालाल निवासी सीयलखेडा पार्क के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया द्य अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीशध्विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट ध्एफ.टी.सी. द्वितीय द्वारा अभियुक्त आनन्द को धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 4 माह के साधारण कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
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