हाथरस-10 जून। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्सहान केन्द्र अजलेश कुमार उपायुक्त उद्योग ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद के पारम्परिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
जनपद हाथरस के लिये ’’हींग एवं रेडीमेड गारमेट’’ को एक जनपद एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें जनपद केे कुशल, अकुशल, उद्यमियों, कारीगरों को ’’हीग एवं रेडीमेड गारमेंट’’से सम्बन्धित तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार, भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी।
उन्होंने बताया है कि उक्त योजना में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमांत्रित किये गये है और पात्रता की शर्ते हैं आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षणार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। शैक्षिक योग्यता की वाध्यता नही है। अभ्यर्थी को उ.प्र.का मूल निवासी होना चाहिये। आवेदक द्वारा भारत एवं प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत 2 वर्षो में प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नि से है। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। ऐसे समस्त कुशल, अकुशल, उद्यमियों, कारीगरों उद्यमी उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर सभी संलग्नकों सहित अपना आवेदन पत्र बेवसाइट कपनचउेउम.नचेकब.हवअ.पद पर अपलोड कर सक्ते हैं।
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