हाथरस-31 मई। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने यातायात संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने एवं ओवर लोडिंग अनाधिकृत वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सघन अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का पालन न करने वालों तथा दुपहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग ने करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचआई के कर्मचारियों को अपने मार्गों पर साईन बोर्ड, स्पीड साईन बोर्ड, ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ की मरम्मत एवं आबादी क्षेत्रों में साईन बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने एन.एच.ए.आई. को जनपद में चिन्हित किये गये नवीन दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों/ब्लैकस्पॉट्स के दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित दूरी से पहले ब्लैकस्पॉट चेतावनी बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों/अन्य संबंधित मार्गों पर श्वेत, पीली पट्टिका एवं ब्रेकरों को पेंट करने तथा आवश्यक स्थलों पर रेडियम पट्टिका लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर बने स्पीड ब्रेकरों की मरम्मत कराने के साथ ही स्पीड ब्रेकरों से पूर्व साईन बोर्ड लगाने तथा मरम्मत संबंधित लम्बित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने आगरा अलीगढ़ मार्ग की मरम्मत/पैचिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा यातायात पुलिस को 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा वाहन चलाने पर चालान करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए हेल्प लाइन नंबर 1033 तथा 108 पर सूचना/सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने माह अप्रैल 2024 में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया कि हेलमेट का प्रयोग न करने पर 540, सीटबेल्ट का प्रयोग न करने पर 69, माल वाहनों में ओवर लोडिंग में 56, नशे की हालत में वाहन संचालन में 5, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने पर 32, रांग साइड वाहनों के संचालन पर 28, ओवर लोडिंग यात्री वाहन (विशेषकर स्कूली वाहन, ऑटो, टेम्पो, बैटरी रिक्शा) के 47, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 87, वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टैप न होने पर 248, स्कूली वाहन मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 27, बिना फिटनेस के वाहन संचालन पर 339, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे होने पर 64 वाहनों का चालान किया गया है। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी यातायात निरीक्षक, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, समिति सदस्य, एन.एच.ए.आई के कर्मचारी उपस्थित थे।
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