
हाथरस ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस गेट के आर्म्स अधिनियम के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2017 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम बनाम प्रदीप पुत्र शंकरलाल निवासी भोजपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय सीजेएम द्वारा अभियुक्त प्रदीप को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।









