हाथरस-5 जुलाई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सासनी के एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 5 माह 5 दिवस के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
थाना सासनी पर पंजीकृत मुकददमा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम श्रीराम उर्फ जीतू पुत्र प्यारेलाल निवासी विष्णुपुरी थाना सासनी के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय ए.सी.जे.एम.द्वारा अभियुक्त श्रीराम उर्फ जीतू उपरोक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के 5 माह 5 दिवस के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
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