हाथरस-29 मई। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर मथुरा का आज जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश सचिव प्रशान्त कुमार की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर मथुरा के प्रभारी अधीक्षक, केयर टेकर हरीशचन्द्र एवं अन्य कर्मचारी उपस्थिति मिले।
अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव द्वारा प्रभारी अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर मथुरा से किशोरों के सम्बन्ध में जानकारी ली। प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर में कुल 46 किशोर निरूद्ध हैं, जिनमें जनपद हाथरस के 14 किशोर है। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव प्रशान्त कुमार द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, किशोर मथुरा में रह रहे किशोरों से बातचीत की गयी तथा उनके खान-पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में पूछा गया तो किसी भी किशोर द्वारा अपनी किसी भी समस्या से अवगत नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय सम्प्रेक्षण गृह की साफ-सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में देखा गया तो सम्प्रेक्षण गृह में साफ-सफाई पर्याप्त अवस्था में पायी गयी।
इसके अतिरिक्त उन्होंने शिविर में बालकों को जानकारी देते हुये अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम में उसे बाल अपचारी माना जाता है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। उन्होंने सभी किशोरों से कहा है कि अगर कोई गरीब है तथा उसके पास मुकद्दमा लडने के लिए पैसे नहीं हैं तो वह अपने अधीक्षक के माध्यम से एक निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवा सकते है।
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राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर मथुरा का अपर जनपद न्यायाधीश प्रशान्त कुमार ने किया निरीक्षण
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