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December 5, 2024 10:09 pm

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धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा

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हाथरस-14 नबम्बर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के धोखाधडी के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा से दण्डित की सजा सुनाई है।
थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मुकददमा धारा 420, 468, 471 भादवि बनाम शेर सिंह पुत्र जुलाहल सिंह निवासी मितसैल थाना चकर नगर इटावा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया द्य अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशांे के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय सीजेएम द्वारा अभियुक्त शेर सिंह उपरोक्त को 3 वर्ष की सजा से दण्डित करने की सजा सुनाई गयी है।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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