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December 5, 2024 10:31 pm

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छेड़खानी के अभियोग में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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हाथरस-21 नबम्बर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा कोतवाली सदर के छेडखानी के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक कोतवाली सदर पर पंजीकृत मुकद्दमा वर्ष 2018 धारा 354, 354ख भादवि बनाम अनमोल उर्फ अमूल गाँधी पुत्र रामजीलाल निवासी भूरापीर चैराहा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय ए.डी.जे.पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अनमोल उर्फ अमूल गाँधी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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