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September 14, 2024 12:26 am

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मतदाता जागरूकता को ट्रांसजेंडर ने निकाली रैली-मतदान अवश्य करें- अर्चना वर्मा

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हाथरस-4 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने जनपदवासियों से भी आव्हान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर जनपद में वोट प्रतिशत बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करे। ‘‘पहले मतदान, बाद में जलपान, ‘‘लोकतंत्र की सुनों पुकार, मत खोना अपना अधिकार, निर्वाचन से जुड़ी जानकारी के लिये डायल करें हेल्प नं0-1950, मतदाता जागरुकता रैली के माध्यम से ट्रॉसजेन्डर समुदाय के व्यक्तियों ने मतदान हेतु आम जनमानस को जागरूक किया।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत बीएलएस इंटर कॉलेज से ट्रॉसजेन्डर समुदाय के व्यक्तियों द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने मतदाता शपथ दिलाई कि ‘‘हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेगें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांन्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगे’’।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में 7 मई को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है, वह मतदान करने अवश्य जायें। उन्होंने कहा कि यह मत सोचना कि एक वोट से क्या होगा। प्रत्येक वोट लोकतंत्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता हैै। उन्होंने उपस्थित ट्रॉसजेन्डर समुदाय के व्यक्तियों एवं आमजन से अपने परिवार के सदस्यों, अभिभावकों तथा पड़ोसियों को मतदान के महत्व एवं मतदान करने हेतु जागरूक करने को कहा।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है, परंतु उनके पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों /विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित थे।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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