(एडीजीसी शिवेन्द्र चैहान)
हाथरस-18 जून। आज न्यायालय ने एक बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस दोहरे हत्याकांड में एक ही परिवार के 11 सदस्य शामिल थे। दादा से लेकर नाती तक इसमें शामिल थे। न्यायालय ने इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 9 जून 2018 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गढ़ी बलना में प्रधानी की रंजिश को लेकर कुछ हमलावरों ने प्रताप व उसके भाई नेत्रपाल और राजकुमार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसमें प्रताप और नेत्रपाल की मौत हो गई थी और राजकुमार घायल हो गया था।उक्त घटना काफी चर्चित रही थी। इस मामले में राजकुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकददमा यशोदन सिंह पुत्र वेद सिंह, राजेंद्र, गजेंद्र, संदीप सिंह, हरेन्द्र, पुष्पेंद्र सिंह,शीलेंद्र सिंह , अजय, सरर्वेंद्र सिंह , पवन और अशोक के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज न्यायालय में सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। अपर जिला जज प्रथम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय के फैसले के बाद सभी दोषियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल ले गई।
उक्त दोहरे हत्याकांड के इस मामले में सभी 11 आरोपी एक ही परिवार के हैं। यह सभी दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में इस मामले में इस परिवार की तीन पीढ़ियां जेल में रहेंगी। जसोदन सिंह, उसके बेटे गजेंद्र और शैलेंद्र और उसके नाती संदीप को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 55 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चैहान द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।।