हाथरस-24 मई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. द्धितीय की अदालत ने एक पुलिसकर्मी को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए उसे 6 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंद्राराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मौहल्ला निवासी एक पुलिसकर्मी की वर्ष 2014 में कासगंज में पुलिस के रेडियो विभाग में एसओ के रूप में तैनाती थी।कासगंज से पहले उसकी तैनाती जनपद एटा में थी और वह जनपद एटा के कोतवाली देहात में सरकारी आवास में रहता था। वहां पर 10 जुलाई 2014 को एक कांस्टेबल गोविंद सिंह उक्त पुलिसकर्मी की बेटी को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर भगा ले गया था।इस मामले में उसने कांस्टेबल गोविंद सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। गोविंद सिंह को उसकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।। रेडियो विभाग में तैनात इस पुलिसकर्मी की बेटी को धारा 164 के बयान के बाद उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया था।4 दिसंबर 2014 को कांस्टेबल गोविंद सिंह इस पुलिसकर्मी के सिकन्द्राराऊ स्थित आवास पर आया और वहां उसने तमंचे से इस पुलिसकर्मी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। उक्त पुलिसकर्मी जैसे तैसे बच गया और गोविंद सिंह को कुछ लोगों ने तमंचे सहित पकड़ लिया। इन लोगों ने तमंचे सहित उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिकन्द्राराऊ में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को जेल भेज दिया।। इस मामले में पुलिस ने विवेचना की और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 न्यायाधीश महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मी को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए उसे 6 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा राजपूत द्वारा की गई।
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