हाथरस- 20 मई। उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग लखनऊ द्वारा खूंखार कुत्तों की 24 प्रकार की नस्लों को आयत, प्रजनन,पालतू कुत्तों के रूप में बेचने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही लाइसेंस या परमिट जारी न करने की निर्देश दिए गए हैं।
उक्त संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय को भेजे पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि खूंखार कुत्तों की नस्लों को आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने और अन्य उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करने और इन कुत्तों की नस्लों को रखने के लिए लाइसेंस या परमिट जारी न करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित पशु क्रूरता निवारण (कुत्ता प्रजनन और विपणन) नियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम 2018 खूंखार कुत्तों की 24 प्रकार की नस्लों को आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उक्त का प्रतिबंध जनपद में भी लागू किया जाता है।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया है कि पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम 2018 के अंतर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण किया जाना आवश्यक है और जनपद के समस्त ऐसे प्रतिष्ठान जो पालतू जानवर की दुकान,क्रय विक्रयध् प्रजनन से जुड़े हैं। वह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 328 तृतीय तल विकास भवन में संपर्क करें अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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