हाथरस-27 अप्रैल। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आदर्श चुनाव आचार संहिता सुनिश्चित कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल आदि में हो रहे धार्मिक आयोजन/भण्डारा आदि कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति प्रशासन से लेने के उपरान्त ही आयोजन किये जायें, ताकि उक्त की आड़ में चुनाव प्रचार की सम्भावना न रहे, साथ ही मैरिज हॉल इत्यादि से भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की सूची ले ली जाये ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के कृत्य में आवश्यक कार्यवाही की जा सके एवं होने वाले व्यय को चुनावी व्यय में शामिल किया जा सके। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा ऐसे किसी आयोजन में चुनाव प्रचार किया जा रहा है तो उसकी वीडियो रिकार्डिंग वीडियो निगरानी टीम से कराते हुए ऐसे प्रचार के खर्चे को लेखा टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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आयोजनों की आड़ में ना हो प्रचार व भंडाराःकरें निगरानी
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