हाथरस-6 नवम्बर। खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु आवंटित प्रति यूनिट 2.5 किग्रा गेहूँ, 2.5 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा प्रति यूनिट) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 किग्रा गेहूँ, 18 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा प्रति कार्ड) निःशुल्क वितरण माह नवम्बर में दिनांक 7 से 25 नवम्बर के मध्य कराया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी धु्रवराज यादव ने जनपद हाथरस के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि माह नवम्बर में 7 से 25 नवम्बर के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अन्तिम तिथि 25.11.2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
किसी भी असुविधा शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय अथवा जिला कंट्रोल रूम हाथरस के मोबा. नं0-057722227041 तथा 057722227042 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
लेटेस्ट न्यूज़
62 वर्षीय वृद्ध ने 8 वर्षीय बालक के साथ किया कुकर्म
December 4, 2024
6:25 pm
पिता ने बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की कराई रिपोर्ट दर्ज
December 4, 2024
6:08 pm
दहेज हत्यारोपी गिरफ्तार कर भेजे जेल
November 26, 2024
6:21 pm
गृह कलह के चलते पत्नी पर किया फावडा प्रहार पति हुआ फरार
November 24, 2024
5:22 pm
7 से 25 नवम्बर तक मिलेगा राशन
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email