हाथरस-7 अगस्त। आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र, जवाहर भवन, लखनऊ के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2024 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों हेतु आवंटित प्रति यूनिट 2 कि0ग्रा0 गेहूँ, 2 कि0ग्रा0 चावल तथा 1 किग्रा0 बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा गेहूॅं, 19 किग्रा चावल व 2 किग्रा बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 35 किग्रा0 प्रति कार्ड) निःशुल्क वितरण माह अगस्त में 7 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य कराया जाना है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह अगस्त में 7 से 21 अगस्त के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अन्तिम तिथि 21 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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