हाथरस-31 मई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा 1 अभियुक्त को थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
पुलिस के मुताबिक थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2019 धारा 307,504 भादवि बनाम गजेन्द्र सिंह उर्फ बंटी पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी अढापुरा थाना पिलुआ जनपद एटा के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । उक्त अभियोगों की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | गंभीर अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।। प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-1 द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र सिंह उर्फ बंटी उपरोक्त को धारा 307 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड सुनाई गयी है।। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान द्वारा की गई।
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