हाथरस-21 सितम्बर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा कोतवाली सदर के धारा 147,323,427 भादवि व 3(1)4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी समयवाधि (24 दिवस ) व न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।।
कोतवाली सदर पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2002 धारा 147,323,427 भादवि व 3(1)4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धन बनाम रंजीत सिंह पुत्र रेशमपाल सिंह , अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासीगण अखईपुर थाना हाथरस जंक्शन, नाहर सिंह पुत्र पन्नालाल गिरी निवासी वसई बस्तोई गोस्वामी थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सिविल जज (क्र.प्र.) कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण रंजीत सिंह,अनिल कुमार व नाहर सिंह उपरोक्त को धारा 147,323,427 भादवि व 3(1)4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण को जेल में बिताई गयी समयवाधि (24 दिवस ) व न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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