अभियोजन से संबंधित अधिकारियों व अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक
हाथरस- 22 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गयी तथा संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।
पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल व जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गयी । इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी/अधिवक्ता आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनपद में सभी अपराधों पर अभियुक्तांे को प्रभावी पैरवी करते हुये सजा दिलायी जाये । न्यायालय में साक्ष्य के लिए आने वाले गवाहों से शत प्रतिशत परिक्षित कराया जाय और दोषमुक्त मामलों में नियमानुसार अपील की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि अभियोजन के कार्य को गंभीरता से लें। सभी सम्बन्धित विभाग के द्वारा अपने शासकीय कार्यों के साथ साथ अभियोजन के कार्यों में गंभीरता दिखायें। उन्होने विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत मामलों यथा गुण्डा एक्ट, महिला/पोक्सो अपराधों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी करते हुए अभियोजन अधिकारियों को संबंधित मामलों में बेहतर ढंग से पैरवी करने के निर्देश दिए। जिससे कि किसी भी निदोष व्यक्ति को सजा न मिले और दोषी व्यक्ति किसी भी दशा में सजा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
महिला अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए अभियोजन अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। मुकद्दमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए, महिलाओं से संबंधित जो मुकद्दमंे हैं जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालयों में मुकद्दमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिये अभियोजन अधिकारियों को कडे निर्देश दिए गये।
इसी दौरान पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि हर केस पर नजर रखी जाये तथा मजबूती के साथ पैरवी की जाये । न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक मामलो मे दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलायी जाये तथा गम्भीर अपराधों में पुर्न अपील करने के लिये भी निर्देशित किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा अपराधियों को सजा कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगो में विशेष पैरवी की जाये।