हाथरस-26 नबम्बर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक 25 सितम्बर 2022 को थाना सिकन्द्राराऊ पर वादी भीकम सिंह पुत्र स्व. फतेह सिंह निवासी ग्राम कमालपुर द्वारा सूचना दी कि 25 सितम्बर को उसकी करीब 70 वर्षीय माँ श्रीमती श्रीदेवी पीपल के थान पर पूजा करने गई थी, तभी उसके छोटे भाई महेश व उसकी पत्नी कमलेश ने मिलकर उसकी माँ की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। जिसके उपरान्त वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दाराऊ पर मुकद्दमा धारा 302/34 भादवि श्रीमती कमलेश पत्नी महेश व महेश पुत्र स्व. फतेह सिंह निवासीगण ग्राम कमालपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।
उक्त हत्याकांड प्रकरण में विवेचक द्वारा तमामी विवेचना मे बयान वादी, गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल आदि से अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान द्वारा आरोप पत्र 3 नबम्बर 2022 को न्यायालय में दाखिल किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशांे के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-1 द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती कमलेश व इसके पति महेश उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चैहान द्वारा की गई।
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