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September 17, 2024 8:20 pm

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महिला की हत्या में 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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हाथरस-31 अगस्त। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हसायन के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हसायन पर पंजीकृत मुकददमा धारा 498ए/304बी/302/120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम बेवी पत्नी लालता प्रसाद उर्फ पप्पू सिंह,पवन कुमार पुत्र लालता प्रसाद, कुसमा देवी पत्नी जुगेन्द्र सिंह निवासीगण धर्मपुर नगरिया थाना हसायन, राजेश उर्फ राकेश कुमार पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ अलीगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय एडीजे-5 द्वारा अभियुक्त वेवी , पवन कुमार, कुसमा देवी ,राजेश उर्फ राकेश कुमार उपरोक्त को धारा 302 भादवि सपठित धारा 34 भादवि. के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 120बी भादवि सपठित धारा 302 भादवि. के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चैहान द्वारा की गई।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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