हाथरस-1 अक्टूबर। सिकन्द्राराऊ में आयोजित सत्संग समारोह में भगदड़ हादसे के आरोपियों की आज न्यायालय में पेशी हुई। आरोपियों की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह भी यहां आए। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। अब न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
उल्लेखनीय है कि गत 2 जुलाई को कोतवाली सिकंद्राराऊ क्षेत्र में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के बाद 123 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उक्त मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज 10 आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम न्यायालय में पेशी हुई। न्यायालय ने पेशी के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो महिला आरोपियों की हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत हो चुकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की अगली तिथि नियत की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया और इसकी वजह से यह भगदड़ मची।
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