हाथरस-29 मई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा 4 अभियुक्तों को थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मुकद्दमा वर्ष 2017 धारा 323, 324, 325, 307, 427 भादवि बनाम आकाश पुत्र रामजीत फौजी, अकलेश पुत्र हजारीलाल, देवेन्द्र पुत्र सूरतराम, अवनीश पुत्र सुन्दर सिंह निवासीगण गढिया इकबालपुर थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोगों की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गंभीर अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशंांे के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगांे को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी अभियुक्तगण आकाश पुत्र रामजीत फौजी, अकलेश पुत्र हजारीलाल, देवेन्द्र पुत्र सूरतराम, अवनीश पुत्र सुन्दर सिंह उपरोक्त को मुकद्दमा की धारा 307 भादवि के अन्तर्गत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 1-1 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व धारा 324 भादवि के अन्तर्गत 2-2 वर्ष के कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा, व धारा 325 भादवि के अन्तर्गत 3-3 वर्ष के कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
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