हाथरस-7 अगस्त । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 4 वर्ष का कारावास की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सादाबाद पर पंजीकृत मुकददमा धारा 3ध्5(क)ध्8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अरशद पुत्र बन्ने खाँ निवासी नई बस्ती तकिया थाना कोतवाली नगर जनपद इटावा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया द्य अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद द्वारा अभियुक्त अरशद उपरोक्त को धारा 8 गोवध अधिनियम में 4 वर्ष कारावास की सजा व 2000ध्- रुपये के अर्थदण्ड व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में 50ध्- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
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