हाथरस- 24 अक्टूबर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हसायन के दहेज के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
थाना हसायन पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2019 धारा 498ए,304बी,201,323 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम बनाम लालू उर्फ मुकेश पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम बरसामई थाना हसायन के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।। इस के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय एससी/एसटी द्वारा अभियुक्त लालू उर्फ मुकेश उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है ।
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