हाथरस- 12 जून। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश महेन्द्र श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव मुन्नालाल की अध्यक्षता में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं पैनल अधिवक्ता को नये आपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया तथा उनको नये कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत की जानकारी आमजन को देने हेतु दी गयी। उनको बताया गया कि इस विशेष लोक अदालत में श्रम वाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एन.आई. एक्ट), मोटर दुर्घटना मामले, अन्य क्षतिपूर्ति मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले, सेवा संबंधी मामले, कर संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधी मामले, बंधक संबंधी मामले, उपभाक्ता संरक्षण संबंधी मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), धन वसूली संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निस्ताण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय में किए जायेंगें। जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों से उनकी सहमति के आधार उनके साथ प्री-सिटिंग की जायेंगी।उसके उपरान्त उनके मामले को उच्चतम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल ऋतुराज सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अनामिका अग्निहोत्री, असिसटेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल चन्दा चैबे, असिसटेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल विजय कुमार सेंगर व पैनल अधिवक्ता अरविन्द उपाध्याय एवं मनोज शर्मा आदि उपस्थित थे।
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