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September 17, 2024 9:48 pm

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दुर्घटना के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा

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हाथरस-7 अगस्त। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हसायन के सड़क दुर्घटना के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हसायन पर पंजीकृत मुकद्दमा धारा 279/337/338/427 भादवि बनाम वीरेन्द्र पुत्र नारायण सिंह निवासी रामलीला मैदान कस्वा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 500-रुपये के अर्थदण्ड व धारा 337 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 500-रुपये व धारा 338 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000-रुपये व धारा 427 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 2000- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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