हाथरस-31 मई। त्ज्प् एक्टिविस्ट एवं पत्रकार देवेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा विधानसभा कुंडा में मध्य भोजन एमडीएम के विवरण की सूचना अपर जिलाधिकारी जन सूचना अधिकारी जिला प्रतापगढ़ से मांगी थी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को अंतरित करते हुए यह आदेश किया कि आवेदन क्रम में मांगी गई सूचनाओं को आवेदक को समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ ने अपने अधिनिस्त खंड शिक्षा अधिकारी कलाकांकर- सियाराम को सूचना देने की आदेश किया इनके द्वारा भीअपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है, इनके द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में शिकायत आयोजित होने के बाद भी जन सूचना जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई प्रयास नहीं किया गया। विभागीय कार्यों के प्रति शीतलता पूर्ण रवैया अपनाने एवं उदासीनता बरतने के कारण माननीय राज्य सूचना आयोग में विभाग की छवि धुमिल हुई के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, प्रतापगढ़ ने खण्ड शिक्षा अधिकारी कलाकांकर को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की।
इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह प्रतापगढ़ ने उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 12 के तहत आदेश वापसी आवेदन किया जिसकी सुनवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रुपए 25000 का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए वसूली के आदेश उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के रजिस्टर को निर्देशित किया की आयोग द्वारा पारित अर्थदण्ड ध्वसूली के आदेश के क्रम में नियमानुसार विपक्षी जन सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सिंह प्रतापगढ़ से उनकी वेतन से वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही पुनः वसूली के साथ वाद को निस्तारित किया जाता है।
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